सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ छात्रों द्वारा NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई का आदेश दिया था। हालांकि, न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के मद्देनजर परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई थी और दोबारा आयोजित की गई थी, इसलिए इस स्तर पर हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि छात्र मानसिक तनाव में हैं। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि मामले पर सामान्य सुनवाई प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा। इसके साथ ही, 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पहले की तरह ही होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने NEET पुनर्परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ छात्रों द्वारा NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई का आदेश दिया था। हालांकि, न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के मद्देनजर परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई थी और दोबारा आयोजित की गई थी, इसलिए इस स्तर पर हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि छात्र मानसिक तनाव में हैं। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि मामले पर सामान्य सुनवाई प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा। इसके साथ ही, 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पहले की तरह ही होगी।

