उच्च न्यायालय ने कक्षा 9वीं और 10वीं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरटीई कोटा के लाभ जारी रखने के कर्नाटक सरकार के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य के निजी स्कूल संघों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया। आरटीई अधिनियम के तहत छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के दायरे को लेकर विवाद के चलते न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी किया। मामले में अंतिम निर्णय आने तक आदेश का कार्यान्वयन निलंबित रहेगा। इस मुद्दे से राज्य के हजारों छात्र और स्कूल प्रभावित होने की संभावना है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आरटीई कोटा पर रोक लगाई
उच्च न्यायालय ने कक्षा 9वीं और 10वीं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरटीई कोटा के लाभ जारी रखने के कर्नाटक सरकार के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य के निजी स्कूल संघों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया। आरटीई अधिनियम के तहत छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के दायरे को लेकर विवाद के चलते न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी किया। मामले में अंतिम निर्णय आने तक आदेश का कार्यान्वयन निलंबित रहेगा। इस मुद्दे से राज्य के हजारों छात्र और स्कूल प्रभावित होने की संभावना है।

