केंद्र सरकार ने विदेशी निधि प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब इन संगठनों को अपनी गतिविधियों, सेवाओं के दायरे, वेबसाइटों, सोशल मीडिया खातों और प्रकाशनों का विवरण सार्वजनिक करना होगा। विदेशी निधि का उपयोग केवल अनुमत गतिविधियों के लिए ही किया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि विदेशी निधि के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

केंद्र ने विदेशी दान संबंधी नियमों को सख्त कर दिया है।
केंद्र सरकार ने विदेशी निधि प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब इन संगठनों को अपनी गतिविधियों, सेवाओं के दायरे, वेबसाइटों, सोशल मीडिया खातों और प्रकाशनों का विवरण सार्वजनिक करना होगा। विदेशी निधि का उपयोग केवल अनुमत गतिविधियों के लिए ही किया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि विदेशी निधि के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

