Saturday, 20 June 2026
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- ఖమ్మం

सथुपल्ली में अवैध रूप से गैस सिलेंडर और शराब जमा करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

सथुपल्ली, जून (पुव्वाडा नागेंद्र कुमार, पुन्नमी, जिला रिपोर्टर) खम्मम जिले के सथुपल्ली मंडल के बुग्गपाडु गांव में सरकारी अनुमति के बिना गैस सिलेंडर और शराब की बोतलें अवैध रूप से जमा करने के आरोप में सथुपल्ली पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सथुपल्ली पुलिस निरीक्षक तुम्मलपल्ली श्रीहरि के आदेश पर, शुक्रवार सुबह जब सब-इंस्पेक्टर अशोक कुमार और उनके कर्मचारी काकरलापल्ली रोड पर वाहनों की जांच कर रहे थे, तभी कल्लर एसीपी वसुंधरा यादव को विश्वसनीय सूचना मिली कि बुग्गपाडु गांव के दुबिकुंतला वीरा राघवलु के घर में गैस सिलेंडर और शराब की बोतलें अवैध रूप से रखी हुई हैं। इसके बाद, पुलिस ने दो पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में घर का निरीक्षण किया और पाया कि वहां बिना अनुमति के 20 गैस सिलेंडर और 730 शराब की बोतलें रखी हुई थीं। जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि डूबीकुंतला वीरा राघवलु और उसकी छोटी बहन साधु राधिका ने कबूल किया कि उन्होंने सथुपल्ली में गैस एजेंसियों और शराब की दुकानों से सिलेंडर और शराब खरीदी, उन्हें घर में जमा किया और ऊंचे दामों पर बेच दिया। पुलिस ने 20 गैस सिलेंडर और 730 शराब की बोतलें जब्त कीं, जिनकी कीमत 1,45,413 रुपये है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी: डूबीकुंतला वीरा राघवलु (50), बुग्गापाडु गांव, सथुपल्ली मंडल; साधु राधिका, बुग्गापाडु गांव। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सथुपल्ली, जून (पुव्वाडा नागेंद्र कुमार, पुन्नमी, जिला रिपोर्टर) खम्मम जिले के सथुपल्ली मंडल के बुग्गपाडु गांव में सरकारी अनुमति के बिना गैस सिलेंडर और शराब की बोतलें अवैध रूप से जमा करने के आरोप में सथुपल्ली पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सथुपल्ली पुलिस निरीक्षक तुम्मलपल्ली श्रीहरि के आदेश पर, शुक्रवार सुबह जब सब-इंस्पेक्टर अशोक कुमार और उनके कर्मचारी काकरलापल्ली रोड पर वाहनों की जांच कर रहे थे, तभी कल्लर एसीपी वसुंधरा यादव को विश्वसनीय सूचना मिली कि बुग्गपाडु गांव के दुबिकुंतला वीरा राघवलु के घर में गैस सिलेंडर और शराब की बोतलें अवैध रूप से रखी हुई हैं। इसके बाद, पुलिस ने दो पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में घर का निरीक्षण किया और पाया कि वहां बिना अनुमति के 20 गैस सिलेंडर और 730 शराब की बोतलें रखी हुई थीं। जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि डूबीकुंतला वीरा राघवलु और उसकी छोटी बहन साधु राधिका ने कबूल किया कि उन्होंने सथुपल्ली में गैस एजेंसियों और शराब की दुकानों से सिलेंडर और शराब खरीदी, उन्हें घर में जमा किया और ऊंचे दामों पर बेच दिया। पुलिस ने 20 गैस सिलेंडर और 730 शराब की बोतलें जब्त कीं, जिनकी कीमत 1,45,413 रुपये है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी: डूबीकुंतला वीरा राघवलु (50), बुग्गापाडु गांव, सथुपल्ली मंडल; साधु राधिका, बुग्गापाडु गांव। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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