सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एक याचिका खारिज कर दी है। एक न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायाधीशों की सिफारिश को चुनौती देते हुए न्यायालय का रुख किया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां कॉलेजियम के व्यक्तिगत आकलन के आधार पर की जाती हैं और उनमें न्यायिक हस्तक्षेप सीमित हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि केवल वरिष्ठता ही नियुक्ति का अधिकार नहीं देती। न्यायालय ने यह भी कहा कि कॉलेजियम की सिफारिशों पर सवाल उठाने के लिए असाधारण परिस्थितियां होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित याचिका खारिज कर दी।
सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एक याचिका खारिज कर दी है। एक न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायाधीशों की सिफारिश को चुनौती देते हुए न्यायालय का रुख किया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां कॉलेजियम के व्यक्तिगत आकलन के आधार पर की जाती हैं और उनमें न्यायिक हस्तक्षेप सीमित हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि केवल वरिष्ठता ही नियुक्ति का अधिकार नहीं देती। न्यायालय ने यह भी कहा कि कॉलेजियम की सिफारिशों पर सवाल उठाने के लिए असाधारण परिस्थितियां होनी चाहिए।

