महाराष्ट्र के पुणे जिले में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में एक विशेष पीओसीएसओ अदालत ने 65 वर्षीय आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को “अत्यंत दुर्लभ मामला” बताते हुए आरोपी की उम्र को ध्यान में रखते हुए सजा कम करने की याचिका खारिज कर दी। मुकदमा 60 दिनों के भीतर पूरा हो गया और फैसला सुना दिया गया। पुलिस ने 15 दिनों में 1,200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और अदालत में 55 से अधिक गवाहों के बयान पेश किए। अधिकारियों ने कहा कि त्वरित न्याय दिलाने वाले इस फैसले से पीड़िता के परिवार को कुछ राहत मिली है।

पुणे बाल बलात्कार-हत्या मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई
महाराष्ट्र के पुणे जिले में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में एक विशेष पीओसीएसओ अदालत ने 65 वर्षीय आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को “अत्यंत दुर्लभ मामला” बताते हुए आरोपी की उम्र को ध्यान में रखते हुए सजा कम करने की याचिका खारिज कर दी। मुकदमा 60 दिनों के भीतर पूरा हो गया और फैसला सुना दिया गया। पुलिस ने 15 दिनों में 1,200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और अदालत में 55 से अधिक गवाहों के बयान पेश किए। अधिकारियों ने कहा कि त्वरित न्याय दिलाने वाले इस फैसले से पीड़िता के परिवार को कुछ राहत मिली है।

