सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश में नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में विधायक मतदान कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए यह निर्णय लिया है। बेंच ने कहा कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नगरपालिका के पूर्ण या आंशिक अधिकार क्षेत्र में आता है, उन विधायकों को मतदान का अधिकार होगा। हालांकि, बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव परिणाम अंतिम जांच के निष्कर्ष पर निर्भर होंगे। इस फैसले का राज्य के स्थानीय निकायों के राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ेगा।

हिमाचल प्रदेश में नगरपालिका चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश में नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में विधायक मतदान कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए यह निर्णय लिया है। बेंच ने कहा कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नगरपालिका के पूर्ण या आंशिक अधिकार क्षेत्र में आता है, उन विधायकों को मतदान का अधिकार होगा। हालांकि, बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव परिणाम अंतिम जांच के निष्कर्ष पर निर्भर होंगे। इस फैसले का राज्य के स्थानीय निकायों के राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ेगा।

