केंद्र सरकार ने विदेशी दान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। विदेशी निधि प्राप्त करने वाले संगठनों को अपनी गतिविधियों का विवरण अधिक पारदर्शिता से प्रकट करना होगा। उन्हें अपनी वेबसाइटों, सोशल मीडिया खातों, प्रकाशनों और कार्यक्रमों का विवरण पंजीकृत करने की सलाह दी गई है। पहले से पंजीकृत संगठनों को भी नए नियमों के अनुसार अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि विदेशी निधि के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाने, निधि के दुरुपयोग को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। नए नियमों का एनजीओ के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

केंद्र ने विदेशी दान पर सख्त नियम लागू किए हैं।
केंद्र सरकार ने विदेशी दान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। विदेशी निधि प्राप्त करने वाले संगठनों को अपनी गतिविधियों का विवरण अधिक पारदर्शिता से प्रकट करना होगा। उन्हें अपनी वेबसाइटों, सोशल मीडिया खातों, प्रकाशनों और कार्यक्रमों का विवरण पंजीकृत करने की सलाह दी गई है। पहले से पंजीकृत संगठनों को भी नए नियमों के अनुसार अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि विदेशी निधि के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाने, निधि के दुरुपयोग को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। नए नियमों का एनजीओ के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

