Monday, 22 June 2026
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कर्नाटक में मतदाता सूची के संशोधन को लेकर फिर से संदेह पैदा हो गया है।

कर्नाटक में विशेष मतदाता सूची (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही निवास प्रमाण पत्रों की वैधता पर सवाल उठने लगे हैं। सरकार का कहना है कि पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। नागरिक समाज समूह चेतावनी दे रहे हैं कि इस विसंगति के कारण हजारों मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वे सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने की मांग कर रहे हैं।

कर्नाटक में विशेष मतदाता सूची (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही निवास प्रमाण पत्रों की वैधता पर सवाल उठने लगे हैं। सरकार का कहना है कि पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। नागरिक समाज समूह चेतावनी दे रहे हैं कि इस विसंगति के कारण हजारों मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वे सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने की मांग कर रहे हैं।

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