दिल्ली उच्च न्यायालय ने NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। सरकार ने तर्क दिया कि टेलीग्राम पर परीक्षा से संबंधित सूचनाओं का अवैध आदान-प्रदान और धोखाधड़ी की गतिविधियां चल रही हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की यह कार्रवाई छात्रों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई है।

NEET विवाद के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेलीग्राम पर प्रतिबंध को बरकरार रखा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। सरकार ने तर्क दिया कि टेलीग्राम पर परीक्षा से संबंधित सूचनाओं का अवैध आदान-प्रदान और धोखाधड़ी की गतिविधियां चल रही हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की यह कार्रवाई छात्रों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई है।

