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अन्नमय्या

सरकार ने घटिया क्वालिटी के फोन स्क्रीन प्रोटेक्टर पर प्रतिबंध लगाया, दिशानिर्देश जारी किए

पुन्नमी न्यूज़रूम प्रकाशित:
सरकार ने घटिया क्वालिटी के फोन स्क्रीन प्रोटेक्टर पर प्रतिबंध लगाया, दिशानिर्देश जारी किए

सरकार अप्रैल 2027 से स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर्स के लिए बीआईएस पंजीकरण अनिवार्य कर रही है। नए नियमों के तहत, निर्माताओं को भारत में बेचने से पहले निर्धारित गुणवत्ता और परीक्षण मानकों को पूरा करना होगा। सरकार कम गुणवत्ता वाले स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रही है जो निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते हैं। नए आदेश के तहत, ऐसे उत्पादों को अप्रैल 2027 से भारतीय मानक का पालन करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनिवार्य पंजीकरण ढांचे के अंतर्गत लाया है। 21 सितंबर की अधिसूचना के तहत, केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए अनिवार्य पंजीकरण ढांचे में “स्मार्टफोन के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर्स” को जोड़ा है। 1 अप्रैल, 2027 से, भारत में सभी निर्माताओं और आयातकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके स्क्रीन प्रोटेक्टर्स भारत में बेचने से पहले बीआईएस मानक आईएस 19348:2025 को पूरा करते हों।

सरकार ने घटिया क्वालिटी के फोन स्क्रीन प्रोटेक्टर पर प्रतिबंध लगाया, दिशानिर्देश जारी किए

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